दोहरे नागरिक

ऑस्ट्रेलिया के लोग सतत बढ़ती हुई संख्या में विदेशों की यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों में से काफी लोग दोहरे नागरिक होते हैं जो या तो अपनी मूल राष्ट्रीयता वाले देश की यात्रा कर रहे होते हैं या दुनिया के अन्य हिस्सों का सैर-सपाटा।

इस प्रकाशन का उद्देश्य दोहरी नागरिकता वालों को यात्रा संबंधी जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ कृपया smartraveller.gov.au पर उपलब्ध ट्रैवल स्मार्ट:ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए सुझाव का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

जब आप विदेश यात्रा पर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की सहायता प्रणालियों, आपात्कालीन सेवा क्षमताओं एवं चिकित्सा सुविधाओं, इत्यादि से आपका नाता टूट जाता है। विदेश में यात्रा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के लोगों की कठिनाइयों में सहायता के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार हर संभव उपाय करेगी, लेकिन फिर भी अन्य देशों में यात्रियों की मदद करने में कुछ कानूनी एवं व्यावहारिक अड़चनें पेश आती हैं। इस संबंध में आपकी उम्मीदें व्यावहारिक होनी चाहिए और कहीं जाने से पहले कृपया smartraveller.gov.au पर उपलब्ध कौंसुलर सर्विस चार्टर अवश्य पढ़ लें।

दोहरी नागरिकता क्या है?

बहुत से ऑस्ट्रेलियावासी प्रवासी (माइग्रैंट) हैं जो प्रवासियों की सन्तान हैं या उनका जन्म अन्य देशों में हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से ऑस्ट्रेलियावासी दोहरे नागरिक हैं या अन्य देश में उन्हें दोहरा नागरिक माना जा सकता है। आपको शायद पता भी न हो कि आप दोहरे नागरिक हैं।

यदि आप दोहरे नागरिक हैं तो आपके द्वारा अपनी अन्य राष्ट्रीयता वाले देश की यात्रा करने पर इसके कुछ प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए :

  • आप सैनिक सेवा के पात्र हो सकते हैं
  • आप पर उस देश के कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही वे अपराध आपने कहीं और किए हों
  • यदि उस देश की सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता न देती हो तो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा दूतावासीय सहायता देने की अपनी सीमाएँ हो सकती हैं।

लोग दोहरे नागरिक कैसे बनते हैं?

लोग इन विधियों से दोहरे नागरिक हो सकते हैं:

  • जन्म के आधार पर
  • वंश के आधार पर – क्योंकि उनके माता-पिता या दादा-दादी अन्य देश के नागरिक हैं
  • अन्य देश के नागरिक से विवाह के आधार पर
  • देशीकरण
  • नागरिकता प्रदान किए जाने से
  • राज्याधिकार से – ऐसा तब संभव है जब किसी राज्य की संप्रभुता में परिवर्तन हो जाए।

आप दोहरे नागरिक हैं या नहीं यह बात उस संबंधित देश के कानून पर निर्भर है। किसी देश में आपको उस देश का नागरिक तब भी माना जा सकता है जब आप उस नागरिकता को स्वीकार न करते हों। कुछ देशों में, विवाह के माध्यम से नागरिकता स्वत: हासिल हो सकती है।

कई देशों में ऐसे भी कानून हैं जो किसी भी स्थिति में वहाँ की नागरिकता त्यागना वर्जित करते हैं। कई देशों में ऐसे कानून हैं कि नागरिकता त्याग की औपचारिक प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी विधि से वहाँ की नागरिकता नहीं त्यागी जा सकती।

यात्रा से पहले – तैयारी कर लें

आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी, आपकी यात्रा उतनी ही सुरक्षित और आनन्दप्रद रहेगी।

  • यदि आप दोहरे नागरिक हैं या आपको दोहरा नागरिक होने की संभावना लगती है, तो ऑस्ट्रेलिया से जाने से पहले अन्य देश के दूतावास या कौंसुलेट से इसकी जाँच कर लें। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी दूतावासों और कौंसुलेट्स से सम्पर्क करने के विवरण www.dfat.gov.au/embassies.html पर उपलब्ध हैं।
  • अपनी अन्य नागरिकता वाले देश की यात्रा करने की योजना बना रहे दोहरे नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यह जाँच लें कि क्या उन्हें वहाँ सैनिक सेवा भी देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले, उस देश के दूतावास या कौंसुलेट से सम्पर्क करके पहले इस बात का पता लगा लेना चाहिए।
  • ऑस्ट्रेलिया में किसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक तथा दोहरी नागरिकता धारण करने वाले व्यक्ति के बीच हुए विवाह को हो सकता है उस दूसरे देश में मान्यता न मिले। ऑस्ट्रेलिया में सम्पन्न हुए विवाह की मान्यता के सम्बंध में दूसरे देश के स्थानीय कानून क्या हैं इस बात का पता ऑस्ट्रेलिया स्थित उस देश के दूतावास या कौंसुलेट से लगा लें।
  • यदि पहले कभी आपको अपने जन्म के देश से निष्कासित किया जा चुका हो तो हमारी सलाह है कि आप उस देश के ऑस्ट्रेलिया स्थित दूतावास या कौंसुलेट से इस आशय की जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको उस देश में प्रवेश की अनुमति मिलेगी या नहीं।
  • यदि ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आव्रजन एवं नागरिकता विभाग (Department of Immigration and Citizenship) को 13 18 80 पर फोन करें या उनकी वेबसाइट www.immi.gov.au देखें।

यात्रा सम्बंधी सुझाव पढ़ें

अपने गंतव्य के लिए नवीनतम यात्रा सुझावों के लिए smartraveller.gov.au से शुरु करें। इससे विदेश यात्रा के दौरान आपको आने वाली प्रमुख चुनौतियों और बरती जा सकने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारी यात्रा से संबंधित सलाह में दोहरी राष्ट्रीयता को मान्यता है अथवा नहीं, इसके साथ-साथ सुरक्षा और संरक्षा संबंधी हिदायतें, स्थानीय कानून और स्वास्थ्य एवं आगमन और प्रस्थाान की अपेक्षाओं संबंधी मुद्दों पर व्यावहारिक जानकारी भी शामिल है।

यात्रा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें

यात्रा से पहले smartraveller.gov.au पर अपनी यात्रा और संपर्क विवरण रजिस्टर करना सुनिश्चित करें। इससे आपात स्थिति में, चाहे वह प्राकृतिक आपदा, नागरिक उथल-पुथल या पारिवारिक मुद्दा हो, आपसे संपर्क करना आसान होगा। आपके द्वारा उपलब्ध रजिस्ट्रेशन संबंधी सूचना ऑस्ट्रेलिया के कठोर गोपनीयता कानून के तहत संरक्षित रहेगी।

यात्रा सुझाव के लिए सब्सक्राइब करें

यात्रा सुझाव की मुफ़्त ईमेल अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया smartraveller.gov.au पर सब्सक्राइब करें। ऐसा करने पर जिन देशों की यात्रा करने की आप योजना बना रहे हैं, वहां की सुरक्षा और संरक्षा सम्बंधी स्थितियों, स्थानीय कानूनों तथा स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रति आप जागरुक बने रहेंगे।

यात्रा बीमा

हमारी पुरजोर सिफारिश है कि आप यात्रा बीमा जरूर करा लें, भले ही आप अपने परिचित देश की यात्रा पर अक्सर जाते-आते रहते हों।

हमारी पुरजोर सिफारिश है कि प्रस्थान करने से पहले आप एक विस्तृत यात्रा बीमा करा लें जो कि चिकित्सीय निष्क्रमण सहित विदेश में होने वाले समस्त चिकित्सा व्यय को कवर करे। यह बात तब भी लागू होती है जब आप अपने सुपरिचित देश में अपने परिवार और मित्रों से मिलने जा रहे हों और अक्सर जाते रहते हों। इस बात की पुष्टि कर लें कि आपके बीमा में आपकी यात्रा की सम्पूर्ण अवधि को कवर किया गया हो और यह भी जाँच लें कि क्या कुछ ऐसी बात भी है जिसे आपकी पॉलिसी में कवर न किया गया हो।

ऑस्ट्रेलिया सरकार विदेशों में होने वाले आपके चिकित्सा उपचार व्यय या ऑस्ट्रेलिया अथवा किसी तीसरे देश में आपके चिकित्सीय निष्क्रमण के व्यय का भुगतान नहीं करेगी। बिना यात्रा बीमा वाले यात्री, किसी भी चिकित्सीय या तत्सम्बंधी व्यय के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

यात्रा बीमा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जिसमें अपनी उपयुक्त पॉलिसी के चयन के लिए सुझाव भी शामिल हैं, smartraveller.gov.au देखें।

सैनिक सेवा सम्बंधी दायित्व

दोहरी नागरिकता वाले लोग अपनी दूसरी राष्ट्रीयता वाले देश में सैनिक सेवा के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। ऐसे देश जहाँ इनकी संभावना ज्यादा है उनमें इज़िप्ट, ग्रीस, इरान, लेबनान, सीरिया तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं।

यदि आप किसी ऐसे देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हों जहाँ आपको राष्ट्रीयता-प्राप्त माना जा सकता हो तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने से पहले आपको उस देश के ऑस्ट्रेलिया स्थित दूतावास या कौंसुलेट से सम्पर्क करके अपने सैन्य-सेवा सम्बंधी दायित्वों के बारे में पता लगा लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से जाने से पहले यह परामर्श लिखित में ले लें और उसकी एक प्रतिलिपि अपने पास रखें।

कुछ देशों में विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों को अनिवार्य सैनिक सेवा प्रदान करने से पहले सीमित समय के लिए देश में प्रवेश करने और रहने की अनुमति दी जाती है। कुछ अन्य देशों में ऐसी कोई अवधि नहीं होती और व्यक्ति के देश में प्रवेश करते ही यह अनिवार्य कर्तव्य उन पर लागू हो जाता है।

ऐसे देशों में, दोहरे नागरिकों को 'काम पर बुलाया' जा सकता है और यदि वे अपनी ड्यूटी पर नहीं आते तो उन्हें दोषी माना जा सकता है, भले ही बुलाए जाने के बारे में उन्हें जानकारी रही हो या नहीं। ऐसी स्थिति में अगली बार देश लौटने या देश छोड़ने की कोशिश करने पर उन्हें कैद या फौज में भर्ती किया जा सकता है। ऐसे दोहरे नागरिक भी, जिनकी सैनिक सेवा की उम्र बीत चुकी है, समय पर काम पर न लौटने के लिए दोषी माने जा सकते हैं।

संभव है कि अन्य देशों के अधिकारी इस कर्तव्य का ज्ञान न होने को उसका पालन न कर पाने के बहाने के रूप में स्वीकार न करें।

सम्बंध एवं पारिवारिक मामले

विवाह

ऑस्ट्रेलिया में अन्य देशों में सम्पन्न विवाह को मान्यता दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में किए गए विवाह को अन्य देश भी वैसी ही मान्यता दें। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में किसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और दोहरी नागरिकता धारण करने वाले व्यक्ति के बीच हुए विवाह को उस दूसरे देश में मान्यता नहीं भी दी जा सकती है। उस देश में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को यह लग सकता है कि उस विवाह को मान्यता नहीं दी गई और उसकी सन्तानों को अवैध करार दे दिया गया है। हमारा सुझाव है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया स्थित उस देश के दूतावास या कौंसुलेट से पता कर लें कि विवाह के संबंध में उनके स्थानीय कानून क्या हैं।

अवयस्क विवाह

कुछ ऑस्ट्रेलियाई परिवार दोहरी नागरिकता वाले बच्चे के विवाह की व्यवस्था उसकी दूसरी राष्ट्रीयता वाले देश के नागरिक के साथ कर सकते हैं। कतिपय शर्तों के अधीन, ऑस्ट्रेलिया के कानून के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चे का विवाह गैर-कानूनी है और उसे निरस्त माना जाएगा। यदि ऑस्ट्रेलिया का कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा, जो आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, विदेश में जाकर शादी कर लेता है तो उस विवाह को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता नहीं दी जाएगी, तब भी नहीं जबकि वह व्यक्ति 18 साल का हो जाए।

तलाक

किसी विदेशी मुल्क द्वारा ऑस्ट्रेलिया में निपटाए गए तलाक की मान्यता का मामला एक ऐसा मामला है जिसका निराकरण वही देश कर सकता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में लिए गए तलाक को किसी अन्य देश द्वारा मान्यता दिए जाने के मामले में चिंतित हैं तो आपको उस सम्बंध में उस देश के उपयुक्त अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए।

यदि आप विदेश में लिए गए किसी तलाक को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दिए जाने के बारे में चिंतित हैं तो आपको विदेशी न्याय-निर्णयों के प्रसंग में परिवार कानून अधिनियम 1975 के संचालन के बारे में कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

बच्चों का अभिरक्षण

चूँकि कुछ अन्य देशों की सरकारें दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देतीं, अत: कोई बच्चा जिसके जन्म का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) या तो किसी विदेशी मुल्क में या गैर-ऑस्ट्रेलियाई दूतावास अथवा कौंसुलेट में किया गया हो तो हो सकता है कि उसकी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता को उस देश में मान्यता न हो। इससे भविष्य में उस बच्चे के अभिरक्षण सम्बंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय कानून पर आधारित हो सकते हैं।

ऐसे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिताओं को जिन्हें किसी विदेशी मुल्क का राष्ट्रीयता-प्राप्त माना जा सकता हो, उस देश की यात्रा करने से पहले बाल अभिरक्षण तथा अन्य पारिवारिक कानूनी मुद्दों पर कानूनी सलाह प्राप्त कर लेनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपवर्तन

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपवर्तन के नागरिक पहलुओं के बारे में हेग कन्वेंशन के अनुसार गलत तरीके से हटाए गए या कैद में रखे गए बच्चों को उनके स्वाभाविक अधिवासी देश में लौटाया जाना है ताकि उनके अभिभावकीय दायित्व संबंधी मसले उस देश के प्राधिकारियों द्वारा सुलझाए जा सकें। कन्वेंशन के तहत ऐसे माता-पिताओं को भी सहायता दी जा सकती है जो बच्चे के साथ समय बिताने या उससे बातचीत करने के इच्छुक हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो देश इस अधिवेशन के प्रावधानों से बाध्य हैं उनकी जानकारी 'प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग कॉन्फ्रेंस' की वेबसाइट www.hcch.net पर देखी जा सकती है।

अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए उस बच्चे के अभिरक्षण का अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति विशेष, संस्था या निकाय की सहमति अथवा उनके प्रस्थान के लिए आपके पास न्यायालय का आदेश प्राप्त है। ऐसा न करने पर उक्त कन्वेंशन के तहत कार्यवाही संभव है और उन बच्चों को ऑस्ट्रेलिया लौटाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने के लिए सभी विधि सम्मत कार्य किए गए हैं, आप किसी वकील या कानूनी सहायता संस्था की मदद ले सकते हैं।

पासपोर्ट एवं वीज़ा

ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान और ऑस्ट्रेलिया आगमन

यदि आपके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट हो तो इस बाबत सलाह ले लें कि उसका उपयोग कैसे करना है। अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट रखें और आने-जाने के लिए उसका प्रयोग करें। ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा नहीं दिया जाता।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने पर हर ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति – उन्हें भी जो दोहरी नागरिकता धारण करते हों – यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट किसी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है और उससे पासपोर्ट धारक को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है।

ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक यदि ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के बिना यहाँ आता है तो जब तक उसकी पहचान और ऑस्ट्रेलिया में उसके प्रवेश के दावे का सत्यापन नहीं हो जाता तो उसे रोककर रखा जा सकता है। यदि कोई विदेशी पासपोर्ट धारक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक होने का दावा करता है तो आव्रजन अधिकारियों को चाहिए कि वे विभागीय डाटाबेस इत्यादि के आधार पर इसका सत्यापन करें। इस कार्य में देरी लग सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाओं का यह कर्तव्य है कि वे सिर्फ ऐसे लोगों को ही ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने दें जिनके पास समुचित दस्तावेज़ हों। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट न होने की स्थिति में, चेक-इन के समय एयरलाइन्स ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के दावे की पुष्टि नहीं कर सकते और वे विमान में चढ़ने देने से मना कर सकते हैं। उस यात्री को ले जाने की स्वीकृति के लिए एयरलाइन को ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन एवं नागरिकता विभाग से पूछताछ करनी हो सकती है। इसमें समय लगता है और विलम्ब की संभावना होती है।

अन्य राष्ट्रीयता वाले देश में प्रवेश और वहाँ से प्रस्थान

दोहरी नागरिकता वाले लोगों को उनकी अन्य राष्ट्रीयता वाले देश में उस देश के पासपोर्ट के साथ प्रवेश करना आसान लग सकता है लेकिन वहाँ से प्रस्थान करने में कई बार कठिनाई हो सकती है।

कुछ मामलों में, आगमन और प्रस्थान सम्बंधी अन्य जरूरतें भी पेश आ सकती हैं, जैसे: मुद्रा, सीमा-शुल्क, रोगी को अलग करने एवं अनिवार्य टीकाकरण जैसी बातें।

यदि आपने उस देश के पासपोर्ट पर प्रवेश किया हो तो आपको प्रस्थान (एग्जिट) वीज़ा की भी जरूरत हो सकती है। जब आप अपनी अन्य राष्ट्रीयता वाले पासपोर्ट का प्रयोग कर रहे हों तो प्रवेश और निर्गम के बारे में कौन-सी बातें आवश्यक हैं उनकी जानकारी आपको ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में उस देश के दूतावास या कौंसुलेट से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

विदेशों में मदद प्राप्त करना

विदेश में किसी संकट में पड़े ऑस्ट्रेलियावासी की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार हर संभव मदद करेगी लेकिन उसकी कुछ सीमाएँ भी हैं।

कौंसुलर सेवाएँ

DFAT ऑस्ट्रेलिया के लोगों को – जिनमें दोहरी नागरिकता वाले लोग भी शामिल हैं – विदेशों में किसी संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करती है। इस सहायता का हवाला एक कौंसुलर सेवा के रूप में दिया जाता है, लेकिन दूसरे देश में यात्रा कर रहे लोगों की सहायता के मार्ग में कानूनी और व्यावहारिक बाधाएँ भी हैं।

कौंसुलर सेवाएँ कैनबेरा में हमारे मुख्यालयों के जरिये तथा ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों, उच्चायोगों और कौंसुलेट्स के जरिये प्रदान की जाती हैं।

कौंसुलर सर्विसेज चार्टर में उस सेवा के मानक तय किए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग कौंसुलर स्टाफ से पाने की आशा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं ये बातें भी शामिल हैं और यह इस वेबसाइट पर उपलब्ध है: smartraveller.gov.au

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, कोई भी देश दोहरी नागरिकता को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है:

  • कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के किसी ऐसे नागरिक को ऑस्ट्रेलिया की कौंसुलर सहायता पाने से रोक सकता है जो, उस देश के कानून के अनुसार, उस देश की राष्ट्रीयता वाला व्यक्ति माना और समझा जाता हो।
  • यदि कोई व्यक्ति अपने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर यात्रा न कर रहा हो तो उसे ऑस्ट्रेलियाई नहीं माना जा सकता है और इस कारण उसे प्राप्त होने वाली कौंसुलर सहायता भी सीमित हो सकती है।

हालाँकि हम यथासंभव अधिक से अधिक सहायता देने का प्रयास करेंगे लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में हम आपकी मदद किस हद तक कर सकेंगे यह उस दूसरे देश की सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

यदि आप अपनी दोहरी नागरिकता वाले देश में गिरफ़्तार कर लिए गए या किसी कारणवश आपको रोक लिया गया तो आपको निकटतम ऑस्ट्रेलियन दूतावास, उच्चायोग या कौंसुलेट तक पहुँच पाने के लिए माँग करनी चाहिए – भले ही वह देश दोहरी नागरिकता को मान्यता न देता हो।

विदेश में ऑस्ट्रेलियन मिशन से सम्पर्क सम्बंधी विवरण www.dfat.gov.au/missions पर उपलब्ध हैं। ट्रैवल स्मार्ट: ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए सुझाव के "विदेशों में सहायता प्राप्त करना" खंड में भी ऑस्ट्रेलियन मिशन की डायरेक्ट्री देखी जा सकती है। यह प्रकाशन आपके पासपोर्ट के साथ जारी किया जाता है और smartraveller.gov.au पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

कुछ देशों में ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कौंसुलर सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का कनाडा से अनुबंध है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कौंसुलर सहायता प्रदान करने वाले कैनेडियन मिशन्स की सूची ट्रैवल स्मार्ट: ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए सुझाव नामक प्रकाशन में दी गई है।

सभी देशों में ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन कूटनीतिक या कौंसुलर पोस्ट नहीं हैं लेकिन प्राय: हर क्षेत्र में एक जरूर है। अन्य कौंसुलर सेवाओं के साथ भी अनौपचारिक व्यवस्थाएँ की गई हैं और वे जरूरतमंद ऑस्ट्रेलियावासियों को सहायता दे सकती हैं।

दुनिया के किसी भी हिस्से से कैनबरा स्थित 24 घंटे सेवारत कौंसुलर आपात केन्द्र से +61 2 6261 3305 या 1300 555 135 पर (ऑस्ट्रेलिया के अन्दर स्थानीय कॉल की दर) सहायता के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।

अपने यात्रा बीमा प्रदाता से सम्पर्क करें

यात्रा बीमा कम्पनियों के अक्सर 24-घंटे कार्यरत सहायता केन्द्र होते हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी हिस्से से सम्पर्क कर सकते हैं। यदि आप विदेश में रहते हुए बीमार पड़ जाएँ या चिकित्सा सम्बंधी कोई आपात-स्थिति आ जाए तो आपको यथाशीघ्र अपने यात्रा बीमा प्रदाता से सम्पर्क करना चाहिए। ध्यान रहे कि आप अपनी यात्रा बीमा पॉलिसी सूचना और सम्पर्क नम्बर अपने साथ ले जाएँ ताकि आप विदेश से आसानी पूर्वक अपने बीमाकर्ता से सम्पर्क कर सकें। अपने यात्रा बीमा पॉलिसी संबंधी विवरण अपने परिवार या दोस्तों के पास भी रखने का विचार करें।

बीमा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, इस पुस्तिका का "यात्रा बीमा" खंड पढ़ें।

परामर्श सेवाएँ

विदेशों में यात्रा कर रहे ऑस्ट्रेलिया के लोग जिन्हें परामर्श सेवाओं की जरूरत है, +61 2 6261 3305 पर हमारे कौंसुलर आपात केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं। यह नम्बर लाइफलाइन टेलिफोन काउंसेलर से जोड़ दिया जाता है।

स्मारट्रैवलर के अन्य प्रकाशन,

DFAT द्वारा विशिष्ट यात्रा-समूहों के लिए यात्रा सम्बंधी सुझाव तथा अप्रत्याशित घटनाओं का सामना कैसे करें इस बारे में जानकारी सहित कई पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं जो वेबसाइट smartraveller.gov.au पर उपलब्ध हैं।

इन शीर्षकों में शामिल हैं:

  • ट्रैवल स्मार्ट : ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए सुझाव
  • कौंसुलर सर्विस चार्टर
  • विदेश में गिरफ़्तारी या जेल
  • विदेश में यात्रा करना
  • विदेश में मृत्यु
  • विदेश में कार्य करना और जीवन-यापन
  • विदेश में यौन उत्पीड़न
  • बच्चों के साथ यात्रा
  • वरिष्ठ यात्री
  • ठीक से यात्रा करना
  • महिला यात्री
  • जब विदेश में कोई गुम हो जाए

इन पुस्तिकाओं की प्रतियाँ DFAT के प्रान्तीय एवं प्रादेशिक कार्यालयों, ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट कार्यालयों तथा विदेशों में स्थित ऑस्ट्रेलियन मिशन्स में भी उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन रूप से इनकी प्रतियाँ smartraveller.gov.au पर भी ऑर्डर कर सकते हैं।

ठीक से यात्रा करना (Travelling well), वरिष्ठ यात्री (Travelling seniors) तथा दोहरे नागरिक (Dual nationals) नामक पुस्तिकाएँ smartraveller.gov.au पर अनेक सामुदायिक भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

यात्रा के 10 उत्तम सुझाव

  1. smartraveller.gov.au पर यात्रा सम्बंधी नवीनतम सलाह देखें और हर बार अपने गंतव्य के बारे में अद्यतन सलाह के लिए मुफ़्त ईमेल सूचना प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।
  2. विस्तृत यात्रा बीमा करा लें और यह सुनिश्चित करें कि उसमें उन सारी जगहों को कवर किया गया हो जहाँ आपकी जाने की योजना है और आप जो कार्य करना चाहते हों।
  3. विदेश यात्रा करने से पहले, smartraveller.gov.au पर अथवा वहाँ पहुँचते ही स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई दूतावास, उच्चायोग या कौंसुलेट में अपनी यात्रा और सम्पर्क विवरण का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) कर लें ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम आपसे सम्पर्क कर सकें।
  4. आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ के कानूनों का पालन करें, भले ही वे कानून आपको ऑस्ट्रेलिया के मापदंडों के अनुसार कठोर या अनुचित लगते हों। चूँकि आप एक ऑस्ट्रेलियन हैं, इस आधार पर स्थानीय लोगों की तुलना में भिन्न व्यवहार पाने की उम्मीद न रखें।
  5. सुनिश्चित कर लें कि आपको जिन देशों में जाना है अथवा ट्रांजिट में रहना है, वहाँ के लिए आपके पास उचित वीज़ा है। साथ ही आगमन और प्रस्थान सम्बंधी अन्य आवश्यक बातों का भी पता कर लें।
  6. अपने पासपोर्ट विवरण, बीमा पॉलिसी, ट्रैवलर्स चैक, वीज़ा एवं क्रेडिट कार्ड नम्बरों की प्रतियां बनाकर अपने पास रखें। मूल प्रति से अलग एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और एक प्रति घर पर किसी को सौंप दें।
  7. अनुशंसित टीकाकरणों तथा स्वास्थ्य सम्बंधी अन्य सावधानियों के बारे में पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ करें। ध्यान रखें कि कुछ देशों में टीकाकरण के बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अपने साथ विदेश ले जाई जा सकने वाली दवाओं के बारे में भी पूछ लें क्योंकि कुछ देशों में कुछ विशेष दवाओं को ले जाना मना है।
  8. यह सुनिश्चित करें कि ऑस्ट्रेलिया लौटने की आपकी नियत तिथि से आपका पासपोर्ट कम से कम अगले छ: महीनों के लिए जरूर वैध हो। आपका पासपोर्ट गुम या चोरी हो जाने की दशा में उसकी जगह दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पासपोर्ट फोटो अपने पास रखें।
  9. अपने घर पर अपने परिवार और दोस्तों के सम्पर्क में रहें और उन्हें अपने यात्रा-विवरण की एक प्रति दें ताकि उन्हें पता रहे कि आप कहाँ पर हैं।
  10. यह भी पता कर लें कि आप जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या वहाँ आपको उस देश का एक नागरिक समझा जाता है? क्या दोहरी नागरिकता के कारण आपकी यात्रा योजनाओं पर कोई असर पड़ेगा?